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भिंड जिला दंडाधिकारी ने किया शस्त्र निलंबित

भिंड रिपोर्टर राजबहादुर सिंह जिला भिंड दंडाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिंड के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानो का प्रयोग करते हुए आवेदक आर्म लायसेंसी हरपाल सिंह भदौरिया पुत्र छीतू सिंह भदौरिया निवासी ग्राम कोट थाना गोरमी जिला भिंड के नाम 12बोर शस्त्र लायसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

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